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भाजपा नेता बर्नार्ड एन मारक को मिली जमानत तीन साल की बच्ची से रेप के मामले में जेल में बंद
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पश्चिम गारो हिल्स जिले में अपने फार्महाउस में तीन साल की बच्ची से कथित बलात्कार के मामले में मेघालय उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता बर्नार्ड एन मारक को जमानत दे दी है।
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गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य और राज्य भाजपा उपाध्यक्ष मारक को पहले फार्महाउस में वेश्यालय चलाने और परिसर से हथियार और गोला-बारूद जब्त करने के मामले में जमानत दी गई थी। फार्महाउस से संबंधित उसके खिलाफ लंबित अंतिम मामले में सोमवार को जमानत आदेश पारित करते हुए, न्यायमूर्ति डब्ल्यू डेंगदोह की एकल पीठ ने पाया कि मरक को बच्चे के कथित यौन उत्पीड़न से जोड़ने का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था, और कहा कि राजनेता को सीमित कर दिया गया था। "बहुत फिल्मी आधार" पर। भाजपा नेता को देश छोड़ने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करने का निर्देश दिया गया था, और जब भी आवश्यक हो जांच अधिकारी के सामने पेश होने के अलावा, 30,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों का भुगतान करने के लिए कहा गया था। भाजपा नेता के भाई टिंगकू एन मारक द्वारा दायर जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए, अदालत ने कहा कि आरोपी को उसके फार्महाउस पर छापे के दौरान लड़की के साथ नहीं पकड़ा गया था, और यह कहना कि वह केवल अपराधी होने की संभावना है क्योंकि तथ्य यह है कि वह संपत्ति का मालिक है "बहुत दूर की कौड़ी" है।
"याचिकाकर्ता के आरोपी भाई के मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्य को ध्यान में रखते हुए, जो बहुत ही कमजोर आधारों पर हिरासत में है, इस अदालत की राय है कि तत्काल याचिका में कुछ गुण," यह कहा। 26 जुलाई को, बर्नार्ड एन मारक को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से गिरफ्तार किया गया था, जब वह अपने फार्महाउस पर एक "सेक्स रैकेट" का भंडाफोड़ करने के बाद कथित रूप से फरार हो गया था, जिसके कारण 25 नाबालिगों को बचाया गया था और 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
फार्महाउस से
जुड़े आखिरी मामले में आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति डब्ल्यू देनग्दोह ने कहा कि बच्ची के कथित यौन उत्पीड़न के मामले से मराक के जुड़े होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि नेता को ‘‘बहुत ही फिल्मी तरीके से’’ पकड़ा गया।
अदालत ने भाजपा के नेता को देश से बाहर न जाने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और जब भी जरूरत हो जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्हें 30 हजार रुपये का निची मुचलका जमा कराने और इतनी की राशि के दो जमानतदार पेश करने को कहा गया।
मराक को देह व्यापार का गिरोह चलाने के आरोप में 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद 26 नाबालिगों को बचाया गया और मामले में 73 लोगों की गिरफ्तारी की गई।
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