राजेश गुलाटी ने अनुपमा गुलाटी के 72 #टुकड़े किए और D फ्रीजर में रक्खा आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े

مکتب تکمیل لعلوم جگدیسپور کمپوٹر کلاس

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 जी हाँ २००८ से खरीद कर ४ कम्प्यूटर रक्खे गये हैं जिसे कभी लगने नहीं दिया गया  علم حاصل کرو چاہے چین ہی جانا پڑے  اطلبوا العلم ولو بالصین․ जिसका विरोध स्कूल के प्रिंसपल साहब ने किया  यह सब यहाँ नहीं चल सकता यह मुंबई नहीं है  २०२० अच्छी शिक्षा  के लिए पूर्व BSF के  DIG नईम साहब को लाया गया स्कूल को जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए उन्होंने LED वाई फाई लगवाने को कहा जिसे कमेटी ने लगवा दिया परन्तु इस बार भी प्रिंसपल ने उनको स्कूल में पढ़ाने पर ऐतराज़ किया और स्कूल से LED और वाईफाई और वायरिंग सब गायब  करदी गई  अरबी की बेहतरीन तालीम के लिए मौलाना अलीम साहब फ्री में पढ़ाने को तैयार हुवे और उनको लाया गया परन्तु प्रिंसपल साहब ने उन्हें पढ़ाने के लिए  बच्चे ही नहीं दिए सभी बड़ी उम्र के लोग यह जानते हैं आज   से   ४४ साल पहले  १९८० में बाढ़ आयी थी पानी स्कूल के अंदर तक आगया था  स्कूल की ईमारत में सगाफ होगया था  उस वक़्त के ज़िम्मेदारों ने इंजीनियर को बुलवाया और स्कूल दिखाया तो इंजीनियर ने स्कूल खाली करने को कहा था  कई महीन तक स्कूल के बॉउंड्री और ब्रानदौं में पढ़ाया गया  यह इमारत बहोत पुरानी होचुकी है  प

नारायण नायर हत्या मामले में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 11 आतंकियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

 दोषियों में कौन-कौन शामिल

दोषी व्यक्तियों में राजेश (47 वर्षीय), प्रसाद कुमार (35 वर्षीय), गिरीश कुमार  (41 वर्षीय),  प्रेमकुमार (36 वर्षीय), अरुणकुमार उर्फ ​​अंतप्पन (36वर्षीय), बैजू (42 वर्षीय), अनिल (32 वर्षीय) अजयन उर्फ ​​उन्नी (33 वर्षीय), साजीकुमार (43 वर्षीय), बिनुकुमार (43 वर्षीय) और गिरीश उर्फ ​​अनिकुट्टन (48 वर्षीय) शामिल हैं. मुख्य आरोपी राजेश बीएमएस परिवहन कर्मचारी संघ का प्रदेश महासचिव है. 




Narayanan Nair Murder Case: केरल के एक सेशन कोर्ट ( Kerala Court) ने अनावूर नारायण नायर हत्या ( AN Nayar Murder Case ) मामले में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 11 कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 2013 में इन 11 कार्यकर्ताओं ने वेल्लरदा के एक नगर निगम कर्मचारी नारायणन नायर की हत्या की थी. आज (17 नवंबर) कोर्ट ने इन्हें दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 


मामले की सुनवाई कर जज कविता गंगाधरन ने पाया कि इन कार्यकर्ताओं ने 5 नवंबर को नायर के घर पर उनके बेटे, शिवप्रसाद, एक स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के कार्यकर्ता को मारने के लिए धावा बोल दिया था. जब नायर ने सशस्त्र घुसपैठ का विरोध करने की कोशिश की तो इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी. 

हत्या के बाद हुई थी इलाके में हिंसा 
 
नायर की हत्या के बाद उपनगरीय इलाके में व्यापक सीपीआई (एम)-आरएसएस हिंसा हुई थी, जिसमें बदमाशों ने पड़ोस के कई घरों पर हमला किया था और इस हादसे में दो लोग आग का शिकार हो गए थे. इस मामले के बाद जिला प्रशासन को कई दिनों के लिए इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा था. भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट ने सुनवाई का सिलसिला जारी था. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और हत्या के समय पहने गए खून से सने कपड़े भी बरामद किए थे. 

एएन नायर हत्याकांड मामले में नेय्याट्टिनकरा कोर्ट की जज कविता गंगाधरन ने दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ उनपर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सजा के एलान से पहले अदालत में सभी आरोपी एक जैसे कपड़े और एक जैसी हेयर स्टाइल में पहुंचे थे. 


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