राजेश गुलाटी ने अनुपमा गुलाटी के 72 #टुकड़े किए और D फ्रीजर में रक्खा आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े

अजीम कायद जो कौम को कयामत दिखा दे सुलतान सलाहुद्दीन अवेसी का बेटा असद अवेसी

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 वाह सलाहियत है असद अवेसी में  जो फ़िलिस्तीन के मुशा काज़िम थे 1917 जो मिशर के सुल्तान हुसैन कामेल में थी 1914 जो मक्का के शरीफ़ हुसैन बिन अली समय: 1916 अब्दुल रहमान अल-गिलानी समय: 1920 में थी याह सारी ख़ुबियाँ अकेले असद अवेसी  में हैं क्या हुआ क्या मिला था उनहेन जिन्होन उस्मानी सल्तनत के खिलाफ बगावत करने के लिए लोगों को उल्कसया और वह चंद  दीनो के सुल्तान बने ठीक उसी तरह चंद लोकसभा विधान सभा और भी जीत जाते हैं लेकिन कौम का मुस्तकबिल उससे ज्यादा अँधेरे में जाने वाला है मूसा काज़िम अल-हुसैनी: मुख्य तथ्य और उनकी भूमिका विवरण तथ्य पहचान एक प्रसिद्ध अल-हुसैनी परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजनेता और फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद के अग्रणी नेता। मेयर कब बने? 1918 में ब्रिटिश सैन्य गवर्नर रोनाल्ड स्टोर्स द्वारा नियुक्त किए गए और 1920 तक इस पद पर रहे। पद से हटाए जाने का कारण अप्रैल 1920 के अरब-यहूदी दंगों (नबी मूसा दंगे) को भड़काने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बोलने के आरोप में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें मेयर के पद से हटा दिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष बर्खास्तगी के ब...

नारायण नायर हत्या मामले में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 11 आतंकियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

 दोषियों में कौन-कौन शामिल

दोषी व्यक्तियों में राजेश (47 वर्षीय), प्रसाद कुमार (35 वर्षीय), गिरीश कुमार  (41 वर्षीय),  प्रेमकुमार (36 वर्षीय), अरुणकुमार उर्फ ​​अंतप्पन (36वर्षीय), बैजू (42 वर्षीय), अनिल (32 वर्षीय) अजयन उर्फ ​​उन्नी (33 वर्षीय), साजीकुमार (43 वर्षीय), बिनुकुमार (43 वर्षीय) और गिरीश उर्फ ​​अनिकुट्टन (48 वर्षीय) शामिल हैं. मुख्य आरोपी राजेश बीएमएस परिवहन कर्मचारी संघ का प्रदेश महासचिव है. 




Narayanan Nair Murder Case: केरल के एक सेशन कोर्ट ( Kerala Court) ने अनावूर नारायण नायर हत्या ( AN Nayar Murder Case ) मामले में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 11 कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 2013 में इन 11 कार्यकर्ताओं ने वेल्लरदा के एक नगर निगम कर्मचारी नारायणन नायर की हत्या की थी. आज (17 नवंबर) कोर्ट ने इन्हें दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 


मामले की सुनवाई कर जज कविता गंगाधरन ने पाया कि इन कार्यकर्ताओं ने 5 नवंबर को नायर के घर पर उनके बेटे, शिवप्रसाद, एक स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के कार्यकर्ता को मारने के लिए धावा बोल दिया था. जब नायर ने सशस्त्र घुसपैठ का विरोध करने की कोशिश की तो इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी. 

हत्या के बाद हुई थी इलाके में हिंसा 
 
नायर की हत्या के बाद उपनगरीय इलाके में व्यापक सीपीआई (एम)-आरएसएस हिंसा हुई थी, जिसमें बदमाशों ने पड़ोस के कई घरों पर हमला किया था और इस हादसे में दो लोग आग का शिकार हो गए थे. इस मामले के बाद जिला प्रशासन को कई दिनों के लिए इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा था. भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट ने सुनवाई का सिलसिला जारी था. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और हत्या के समय पहने गए खून से सने कपड़े भी बरामद किए थे. 

एएन नायर हत्याकांड मामले में नेय्याट्टिनकरा कोर्ट की जज कविता गंगाधरन ने दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ उनपर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सजा के एलान से पहले अदालत में सभी आरोपी एक जैसे कपड़े और एक जैसी हेयर स्टाइल में पहुंचे थे. 


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