राजेश गुलाटी ने अनुपमा गुलाटी के 72 #टुकड़े किए और D फ्रीजर में रक्खा आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े

चूहे की मौत आमिर पर 30 पेज की चार्जशीट .चूहे को रौंदते खान बिरयानी विक्रेता जैनुल ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने किया गिरफ्तार

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देस विदेश में गद्दारी का परचम लहराने वाले पंडित जी पूर्णेंदु तिवारी, कतर के रक्षा मंत्रालय के एक स्थानीय अधिकारी शामिल हैं,

 भारत, 14 दिसंबर -- कतर की एक क्रिमिनल कोर्ट का एक बड़े रक्षा से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फैसला अब लागू होने की स्टेज पर पहुँच गया है, जिसमें तीन मुख्य दोषियों को जेल भेज दिया गया है, जिनमें भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अधिकारी पूर्णेंदु तिवारी, शामिल कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यकारी और कतर के रक्षा मंत्रालय के एक स्थानीय अधिकारी शामिल हैं, जैसा कि कोर्ट के रिकॉर्ड में बताया गया है।


ट्रायल कोर्ट ने, केस नंबर 3005/2024 में, आरोपियों को आपराधिक साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग सहित आरोपों में दोषी ठहराया, यह मानते हुए कि अपराध रक्षा खरीद प्रक्रियाओं के समन्वित दुरुपयोग और सैन्य अनुबंधों से जुड़े अवैध वित्तीय हस्तांतरण के माध्यम से किए गए थे।


फैसले के अनुसार, तिवारी को आपराधिक साजिश के लिए तीन साल और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई, साथ ही सजा पूरी होने के बाद कतर से देश निकाला का आदेश भी दिया गया। कोर्ट ने भारी वित्तीय दंड भी लगाया, जिसमें अपराध की कमाई से जुड़े जुर्माने और मुआवजे शामिल हैं। फैसले में दोषियों को संयुक्त रूप से रिश्वतखोरी के अपराध से जुड़े QAR 10 मिलियन और EUR 1.3 मिलियन का जुर्माना देने, उसी राशि के बराबर अतिरिक्त जुर्माना देने और कोर्ट द्वारा निर्धारित QAR 69,084,558 और EUR 31,725,000 की सार्वजनिक धनराशि वापस करने, साथ ही उसी मूल्य का अतिरिक्त दंडात्मक जुर्माना देने का आदेश दिया गया।


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अपने निष्कर्षों में, कोर्ट ने माना कि तिवारी ने कतर के एक रक्षा अधिकारी के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा, रक्षा टेंडरों से संबंधित जानकारी मांगी और प्राप्त की, बिचौलियों के माध्यम से अवैध धन के लेन-देन में मदद की, और जानबूझकर अपराध की कमाई को लॉन्ड्रिंग में भाग लिया। कोर्ट ने वित्तीय ऑडिट, इंटरसेप्टेड संचार, गवाहों की गवाही और लेनदेन के सबूतों पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि ये कार्य जानबूझकर किए गए थे और एक समन्वित आपराधिक व्यवस्था का हिस्सा थे, उन बचाव तर्कों को खारिज कर दिया जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी को कम करने या कंपनी पदानुक्रम में दोष दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे थे।


हालांकि, तिवारी और उनके परिवार के सदस्य इस बात से असहमत हैं।


भारतीय अधिकारियों को दिए गए बयानों और परिवार के सदस्यों द्वारा साझा किए गए बयानों में, उन्होंने कहा है कि उन्हें फंसाया गया था और वह मुख्य निर्णय लेने वाले नहीं थे, यह तर्क देते हुए कि प्रमुख वाणिज्यिक और वित्तीय निर्णय कंपनी के भीतर दूसरों द्वारा लिए गए थे और उनकी भूमिका को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था। वे आगे कहते हैं कि उनके खिलाफ बताए गए कई कार्य आपराधिक आचरण के बजाय नियमित व्यावसायिक प्रथाएं थीं। जिन आरोपों पर भरोसा किया गया है, उनमें वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उन्होंने कतर के सशस्त्र बलों से अपनी कंपनी को मिलने वाले पेमेंट को जल्दी जारी करने की मांग की थी, जिसे वे सभी इंडस्ट्री के सीनियर अधिकारियों द्वारा की जाने वाली स्टैंडर्ड कमर्शियल फॉलो-अप बताते हैं, साथ ही उन आरोपों का भी ज़िक्र करते हैं कि उन्होंने टेंडर की टाइमलाइन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स और अप्रूवल की स्थिति से संबंधित जानकारी मांगी थी, जिसके बारे में उनका तर्क है कि यह डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टिंग में आम बात है।


अब जब सज़ा दी जा रही है, तो ध्यान सज़ा की वैधता से हटकर उसके बाद के नतीजों पर चला गया है।


65 साल के तिवारी, जो भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर और 2019 में राष्ट्रपति के NRI पुरस्कार के विजेता हैं, फैसले के बाद कतर की जेल में बंद हैं।


विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और दोहा में भारतीय दूतावास को भेजे गए कई लिखित आवेदनों में, उन्होंने उम्र, बिगड़ती सेहत और लंबे समय तक अकेलेपन का हवाला देते हुए, कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भारत लौटने में मदद के लिए मानवीय हस्तक्षेप की मांग की है।


इन आवेदनों के साथ अटैच मेडिकल रिकॉर्ड में अक्टूबर 2025 में दोहा में किया गया एक साइकियाट्रिक असेसमेंट शामिल है, जिसमें तिवारी को पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का पता चला है। रिपोर्ट में पैनिक अटैक, क्लॉस्ट्रोफोबिया, फ्लैशबैक, नींद में गड़बड़ी, ध्यान केंद्रित करने में कमी और लगातार चिंता जैसे लक्षणों का ज़िक्र है, और यह भी बताया गया है कि उनका लगातार साइकियाट्रिक इलाज और दवा चल रही है, और उनकी स्थिति के लिए ज़िम्मेदार स्ट्रेसर को जारी बताया गया है।


अदालत और सरकारी रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस पूरे मामले से जुड़े सात अन्य भारतीय नागरिकों को फरवरी 2024 में भारत लौटने की इजाज़त दे दी गई थी, जबकि तिवारी कतर में ही रहे क्योंकि कार्यवाही जारी रही और आखिरकार उन्हें सज़ा सुनाई गई।


कॉन्सुलर प्रैक्टिस से परिचित अधिकारियों का कहना है कि एक बार जब कोई विदेशी अदालत अंतिम फैसला सुना देती है और जेल की सज़ा शुरू हो जाती है, तो राजनयिक विकल्प काफी कम हो जाते हैं, हालांकि स्वास्थ्य, उम्र और देश निकाला की समय-सीमा से संबंधित मानवीय अपील औपचारिक चैनलों के माध्यम से अभी भी उठाई जा सकती हैं।


तिवारी की सुरक्षित और जल्द भारत वापसी अब पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच गर्मजोशी भरे व्यक्तिगत संबंधों पर निर्भर करती है।

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